2020-11-22 12:24
नापासर टाइम्स। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार से धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन की इस दौरान शादी समारोह व प्रवासियों पर विशेष नजर रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं, बाहर से आने वाले लोगों की भी स्क्रिीनिंग के साथ उनकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोनाकाल में तीसरी बार पूरे जिले में धारा 144 के आदेश जारी हुए है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा 144 के नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*प्रवासियों पर रहेगी नजर*
कोरोना को काबू में करने के लिए अब प्रवासियों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। जिले में रविवार से कोई व्यक्ति विदेश या अन्य राज्य से आता है तो उसकी स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्क्रीनिंग की जाएगी। उसका डेटा रख उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा 144 में कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करनी होगी।
शादी समारोह के लिए
*एसडीएम को देनी होगी सूचना*
प्रशासन की शादी- समारोह पर भी नजर रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी-समारोह के आयोजन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय को आयोजनकत्र्ता को सूचना देनी होगी। शादी समारोह में जांच के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर विभिन्न धाराओं के तहत जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।
*अलग अलग टीमों का गठन*
कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई टीमों का गठन किया गया है। वहीं रेस्टोरेंट व सैलून संचालकों के अलावा अन्य व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइन की अपने परिसर में पालना करानी होगी। बिना मास्क लगाकर घूमने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई और तेज होगी। धारा 144 का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ जेल भी हो सकेगी।
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