2022-02-04 13:25
नापासर टाइम्स। राजस्थान में कोरोना को लेकर शुक्रवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू को पूरी तरह खत्म किया गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियों में 250 लोगों को अनुमति होगी. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन कल से लागू होगी.
हालांकि समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेश, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित किया जायेगा. इसके साथ ही समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की भी अनुमति दी गई है. इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा.
नई गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और इस कार्य में सहयोग हेतुए पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्डस की तैनाती की जाकर उक्त आयोजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी.